
धामी कैबिनेट के 8 बड़े फैसले: आंगनबाड़ी से UCC तक, उत्तराखंड में हुए ये अहम बदलाव!
देहरादून, उत्तराखंड – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार, 13 अक्टूबर, 2025 को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य के भविष्य को नई दिशा देने वाले 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस अहम बैठक में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) और राज्य के प्रशासनिक ढांचे तक, कई बड़े और दूरगामी निर्णय लिए गए हैं। ये उत्तराखंड कैबिनेट निर्णय सीधे तौर पर लाखों लोगों के जीवन और सरकारी कामकाज को प्रभावित करेंगे।
इस बैठक के बाद सरकार ने कई विभागों में बदलाव की घोषणा की है, जिससे जनहित और प्रशासनिक दक्षता दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आइए, विस्तार से जानते हैं कि धामी कैबिनेट बैठक में किन-किन प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
1. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा: आंगनबाड़ी केंद्रों का विस्तार और पदोन्नति के अवसर
महिला सशक्तिकरण उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकताओं में से एक रहा है, और इस कैबिनेट बैठक में इस दिशा में दो बड़े फैसले लिए गए:
- मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अब पूर्ण बनेंगे: कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। इस कदम के लिए केंद्र सरकार ने भी अपनी सहमति दे दी है। यह निर्णय राज्य में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार लाएगा।
- सुपरवाइजर के 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से: महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन किया गया है। अब सुपरवाइजर के 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से ही भरे जाएंगे। यह फैसला जमीनी स्तर पर काम कर रही मेहनती कार्यकत्रियों को पदोन्नति के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा, जिससे उनके मनोबल में वृद्धि होगी।
2. रायपुर विधानसभा परियोजना को छूट: देहरादून में निर्माण को हरी झंडी
राजधानी देहरादून के रायपुर विधानसभा भवन परियोजना को लेकर कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
- फ्री जोन में छूट: रायपुर क्षेत्र में बनने वाली नई विधानसभा भवन परियोजना के लिए अब फ्री जोन में छूट दी गई है। इस छूट के बाद, अब वहां आवासीय मकानों और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति भी दी जा सकेगी। यह फैसला इस क्षेत्र के विकास और स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।
3. स्वास्थ्य सेवाओं में लचीलापन: स्वास्थ्य विभाग में तबादला नियम संशोधित
चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्मिकों के लिए भी कैबिनेट ने राहत भरा फैसला लिया है।
- स्थानांतरण में छूट: स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब एक बार के लिए तबादले में छूट की व्यवस्था की गई है, जिससे इन कार्मिकों को स्थानांतरण में अधिक लचीलापन मिलेगा। यह स्वास्थ्य कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिससे उन्हें व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने में मदद मिलेगी।
4. UCC नियमावली में आंशिक संशोधन: नेपाली और भूटानी नागरिकों को लाभ
उत्तराखंड में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) नियमावली में भी कैबिनेट ने एक आंशिक लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी है।
- विवाह पंजीकरण का सरलीकरण: अब राज्य में निवास कर रहे नेपाली और भूटानी नागरिकों की शादियों का पंजीकरण भी UCC पोर्टल पर किया जा सकेगा। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड या विदेशी पंजीकरण के आधार पर अनुमति दी जाएगी। यह संशोधन इन समुदायों के लोगों के लिए विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।
5. राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा सत्र: तिथि तय करने का अधिकार सीएम को
राज्य के गौरवशाली उत्तराखंड स्थापना दिवस (9 नवंबर) के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर भी एक निर्णय लिया गया है।
- तिथि निर्धारण का अधिकार सीएम को: कैबिनेट ने राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। यह मुख्यमंत्री को सत्र की योजना बनाने में अधिक लचीलापन देगा ताकि यह दिन के अन्य कार्यक्रमों और राज्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
6. कार्मिक विभाग में पदोन्नति नियमों में राहत: कर्मचारियों को मिलेगा शीतलीकरण का लाभ
कार्मिक विभाग की पदोन्नति नियमावली में भी कर्मचारियों के हित में संशोधन किया गया है।
- पदोन्नति में शीतलीकरण: अब यदि किसी कर्मचारी ने किसी पद पर 50% सेवा पूरी कर ली है और वह दूसरी सेवा में स्थानांतरित होना चाहता है, तो उसे पदोन्नति में शीतलीकरण अवधि का लाभ मिलेगा। यह उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है जो विभिन्न सेवाओं में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाना चाहते हैं और उन्हें पदोन्नति के अवसर मिलने में आसानी होगी।
7. वित्त विभाग में नया नियम: पब्लिक सेंटरों से राज्य को 15% मुनाफा
उत्तराखंड सरकार ने वित्त विभाग के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर से संबंधित एक नया और महत्वपूर्ण प्रावधान पेश किया है।
- मुनाफे में हिस्सेदारी: अब ऐसे पब्लिक सेंटर जो 100% टेकिंग पर कार्यरत हैं, उन्हें अपने शुद्ध मुनाफे का 15% राज्य सरकार को देना होगा। यह निर्णय राज्य के राजस्व को बढ़ाने में मदद करेगा और सरकारी खजाने को मजबूत करेगा, जिससे जन कल्याणकारी योजनाओं में निवेश किया जा सके।
निष्कर्ष: उत्तराखंड के विकास और जनहित की ओर एक कदम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में लिए गए ये 8 प्रमुख निर्णय उत्तराखंड के विकास पथ पर एक और मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। महिला सशक्तिकरण से लेकर प्रशासनिक सुधारों और राजस्व वृद्धि तक, इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में बेहतर शासन और अधिक समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। इन उत्तराखंड सरकार के फैसलों से उम्मीद है कि राज्य के विभिन्न वर्गों को लाभ मिलेगा और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक सुगम व पारदर्शी बनेंगी।
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